हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारी बदल सकेंगे स्थायी पता, होमटाउन नहीं
Haryana Clarifies Rules: Government
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के होमटाउन (गृह नगर) और स्थायी पते को लेकर लंबे समय से बनी भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान अपना स्थायी पता बदल सकते हैं, लेकिन उनका होमटाउन नहीं बदला जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि होमटाउन और स्थायी पता दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं और इन्हें एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
इस संबंध में जारी आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों को भेज दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी अन्य शहर में स्थायी रूप से बस जाता है या वहां संपत्ति खरीदता है, तो सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद उसका स्थायी पता बदला जा सकता है। हालांकि, इससे उसके होमटाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
सरकार ने अपने आदेश में यह भी दोहराया है कि गजटेड अधिकारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले में नहीं की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखना और हितों के टकराव (Conflict of Interest) की संभावनाओं को कम करना है।
इसके अलावा, जिन कर्मचारियों का होमटाउन या स्थायी पता पहले ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बदला जा चुका है, उनके मामलों की दोबारा समीक्षा नहीं की जाएगी।